डीमैट खाता बंद का अलर्ट : 1 जनवरी से बंद हो जाएगा डीमैट खाता, जानिए वजह

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डीमैट खाता बंद का अलर्ट

आपके लिए अलर्ट आया तो जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, डेट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपना केवाईसी अपडेट करवाना होगा, जिसके बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

Demat Account Update : शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अहम खबर। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और आपका डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक इसे अपडेट कर लें। अन्यथा आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं।

31 दिसंबर तक केवाईसी अपडेट करें

डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि खाताधारकों को 6 KYC जानकारी देनी होगी. ये विवरण हैं- नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और आय सीमा।

6 केवाईसी विवरण अपडेट किए जाने हैं

गौरतलब है कि 1 जून, 2021 के बाद खोले गए नए खातों के लिए सभी 6 सूचनाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मौजूदा खातों के लिए, बाजार नियामक सेबी ने जमाकर्ताओं को सभी 6 केवाईसी को अपडेट करने और जहां आवश्यक हो वहां ग्राहकों को सूचित करने के लिए कहा है।

पैन सत्यापित करें

इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्रतिभूति बाजार में लेन-देन के लिए ग्राहकों की ओर से पैन जमा करने की आवश्यकता अनुमत छूट के साथ जारी रहेगी, निवेशकों को आयकर वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड वैध नहीं माना जाएगा।

इस जानकारी को अपडेट करें

सभी खाताधारकों को अलग-अलग मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस देना होगा। हालांकि, एक लिखित घोषणा देने के बाद, खाताधारक अपने परिवार के मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को अपडेट कर सकता है। परिवार का अर्थ है स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता और बच्चे।

परिवार की जानकारी अपडेट करें

यदि एक से अधिक डीमैट खाते में एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पाया जाता है और परिवार की जानकारी भी अपडेट नहीं की जाती है, तो ऐसे डीमैट खाताधारकों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी परिवर्तन फॉर्म या जमा करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 

अनुरोध पत्र। कहना पड़ेगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ऐसे खातों को गैर-अनुपालक बना दिया जाएगा।

खाताधारकों को व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत रूप में अलग-अलग जमाकर्ताओं को अपनी आय सीमा का खुलासा करना होगा। व्यक्तियों के लिए आय सीमा में 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की आय शामिल है। जबकि गैर-व्यक्तियों की सीमा 1 करोड़ रुपये तक है

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